अनुसूचिया
पहली अनुसूची | राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची... |
दूसरी अनुसूची | इसमें राष्ट्रपति,मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, लोक सभा के उपाध्यक्ष, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान सभा के अध्यक्ष और राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के प्रावधान शामिल हैं। |
तीसरी अनुसूची | शपथ और प्रतिज्ञान के रूप |
चौथी अनुसूची | भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटें आवंटित करना |
पांचवी अनुसूची | अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण |
छठी अनुसूची | असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान |
सातवीं अनुसूची | संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन। इसमें 3 सूचियाँ हैं -संघ सूची (केंद्रीय सरकार के लिए) 97 विषय। -राज्यों की सूची (राज्य सरकार की शक्तियां) 66 विषय -समवर्ती सूची (संघ एवं राज्य दोनों) 47 विषय। |
आठवी अनुसूची | -संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 भाषाओं की सूची
-सिंधी को 1967 में 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया -कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को 2003 में 92वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
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